नीचे ‘बिहार लघु उद्यमी योजना 2025’ की हिंदी में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है:
📝 योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने के लिए बनाई गई है ।
इस योजना के तहत अनुमानित 94 लाख गरीब परिवारों को प्रति परिवार ₹2 लाख तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी ।
💰 लाभ और राशि वितरण
₹2 लाख की कुल सहायता तीन किस्तों में:
पहली किस्त: 25%
दूसरी किस्त: 50%
तीसरी किस्त: बाकी 25% ।
यह राशि इकाइयों की स्थापना में सहायक होगी—जैसे मास, फर्नीचर, सर्विसेस, टेक्सटाइल, ब्यूटी पार्लर, मरम्मत और बहुत से छोटे उद्योग ।
प्रारंभिक किस्त मई 2025 के अंत तक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की संभावना है ।

👤 पात्रता मानदंड
- बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक, माता-पिता या स्वयं का पता बिहार में होना चाहिए ।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास ।
- आयु सीमा: 18–50 वर्ष ।
- पारिवारिक मासिक आय ₹6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए ।
- दस्तावज़ात: आधार कार्ड, जाति प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक पासबुक/चेक, पहचान (जन्म/10वीं), आवश्यकतानुसार दिव्यांगता प्रमाण ।
🛠️ कौन से उद्योग हो सकते हैं?
62 प्रकार के लघु उद्योगों को योजना अंतर्गत कवर किया गया है, उदाहरण स्वरूप :
खाद्य प्रसंस्करण (जैसे आटा, मसाले, अचार, मुरब्बा, जूस)
फर्नीचर—लकड़ी और बांस
छोटे निर्माण कार्य (दरवाज़ा, खिड़की, सीमेंट जाली)
उपभोक्ता सामग्री (डिटर्जेंट, साबुन, मोमबत्ती)
ग्रामीण इंजीनियरिंग (मशीने, वेल्डिंग)
मरम्मत (मोबाइल, ऑटो, इंजन)
सेवा उद्योग (ब्यूटी पार्लर, ढाबा, रेस्टोरेंट)
हस्तशिल्प, चमड़ा उत्पाद, टीचनी, कुम्हार, फूल-माला आदि।
✅ आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
- पंजीकरण: udyami.bihar.gov.in पर नया पंजीकरण करें ।
- लॉगिन और फॉर्म भरें: आधार-लिंक मोबाइल से लॉगिन करें, आवश्यक जानकारी भरें, फोटो व दस्तावेज अपलोड करें ।
- प्रमाणित फॉर्म जमा करें: सफल सबमिशन पर आवेदन संख्या प्राप्त होती है—इसे नोट करें या सुरक्षित रख लें।
🧾 चयन प्रक्रिया
कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से चयन की जाती है ।
चयनित उम्मीदवार को तीन किस्तों में राशि दी जाती है।
पहले किस्त के ट्रांसफर की तिथि मई 2025 के अंत तक हो सकती है ।

📞 मदद और समर्थन
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800‑345‑6214 (सप्ताह के कार्य दिवसों में 10 AM–5 PM तक) ।
राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समिति भी गठित है, जिससे योजना की पारदर्शिता बनी रहे ।
🎯 सारांश
लक्ष्य: गरीब परिवारों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता।
अनुदान: प्रति परिवार ₹2 लाख, तीन किस्तों में।
पात्रता: बिहार निवासी 18–50 वर्ष, कम-से-कम 10वीं पास, मासिक आय ≤ ₹6,000।
उद्योग क्षेत्र: खाद्य प्रसंस्करण, सेवा, निर्माण, मरम्मत, हस्तशिल्प, आदि।










